SC st Reservation kya hai ?
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया था। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति, यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा था। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह हैं, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता।अनुसूचित जाति (SC): SC श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 15% आरक्षण दिया जाता है. अनुसूचित जनजाति (ST): ST श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 7.5% आरक्षण दिया जाता है. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): OBC श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 27% आरक्षण दिया जाता है संविधान के अनुच्छेद-330 के अनुसार, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) भारत में ऐसे लोगों के समूह हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान में अनुसूचित जातिक्रीमी लेयर से मतलब है वह वर्ग जिसने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर ली है. क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता है अभी ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू है इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रमोशन के मामले में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू हैआर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) भारत में समाज का वह वर्ग है जो अनारक्षित श्रेणी में आता है और जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। इस श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो एसटी/एससी/ओबीसी की जाति श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं जिन्हें पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है।
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